मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अवैध मस्जिद ढांचा विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रयागराज हाईकोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष के में आया है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। प्रयागराज हाईकोर्ट का फैसला मंदिर-मस्जिद विवाद में चल रहे केस की पोषणीयता पर आया है। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्तियों को प्रयागराज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किए गए 15 मुकदमों में अंतरिम फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में कहा कि, हिंदू पक्ष के सभी आर्जिया सुनवाई के योग्य हैं।
मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता को लेकर HC में आपत्ति जताई थी। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाधित बताकर हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं को खारिज करने की दलील पेश की थी।
प्रयागराज हाईकोर्ट से गुरुवार को आए इस बड़े फैसले का असर होने वाला है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। कुल 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद प्रयागराज हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज यानी गुरुवार को आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी चलेगी।