झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से आज यानी शुक्रवार को राहत नहीं मिली. अब मंगलवार को कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी.
चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत
कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने समय मांगा. वहीं हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है वैसे ही हेमंत सोरेन को भी जमानत मिलनी चाहिए.
अगर कोर्ट हेमंत को जमानत देती है तो वह चुनाव के बाद 2 जून को सरेंडर कर देंगे. इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आज विस्तृत सुनवाई का समय नहीं है. हमें प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा तभी हम कोई फैसला दे पाएंगे.
13 मई को लगा था सुप्रीम कोर्ट से झटका
बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. कोर्ट ने गंभीर आरोपों के चलते अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था.
सोरेन के वकील कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब देने का निर्देश देते हुए 17 मई की डेट सुनवाई के लिए तय की थी. हालांकि पीठ ने भी कहा था कि व्यस्तता बहुत है इसलिए वह आश्वस्त नहीं हैं कि 17 मई को मामले की सुनवाई कर पाएंगे या नहीं.