दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास स्थित बड़ी मस्जिद को हटाने की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है. याचिकाकर्ता प्रीत सिंह (संस्थापक अध्यक्ष, सेव इंडिया फाउंडेशन) ने इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के सामने सरकारी भूमि/सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए जीएनसीटीडी को निर्देश देने की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
याचिकाकर्ता के विद्वान वकील उमेश शर्मा व म.के. गौड़, विकास शर्मा, नीरज चौहान जी ने न्यायालय का ध्यान 17.03.2020 को सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्यकारी अभियंता, एनडीएमसी को लिखे गए पत्र की ओर दिलाया, जिसमें उपर्युक्त क्षेत्र पर अतिक्रमण की ओर इशारा किया गया है.
याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा है कि उक्त पत्र के बावजूद एमसीडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना पीडब्ल्यूडी और एमसीडी का कर्तव्य है कि सड़कें अतिक्रमण से मुक्त रहें. मा. उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए. प्रतिवादियों के वकीलों ने नोटिस स्वीकार किए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा हैं. जवाब तीन सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने हैं.
याचिकाकर्ता प्रीत सिंह (संस्थापक अध्यक्ष, सेव इंडिया फाउंडेशन) ने बताया कि अभी 03/04/2024 को भी वाई मंगोलपुरी पार्क में भी इसी तरह के अतिक्रमण को लेकर, हमारी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किए थे.