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राजू पाल हत्याकांड में सभी 7 आरोपी दोषी करार,राजनीतिक दुश्मनी के चलते मारी थी गोली

प्रयागराज के बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में भी CBI की स्पेशल लखनऊ कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

Priyanshi Nigam
  • Mar 29 2024 4:08PM

प्रयागराज के बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में भी CBI की स्पेशल लखनऊ कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छह आरोपियों को उम्रकैद और एक आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है.इस केस में उत्तर प्रदेश का मशहूर माफिया और उसका भाई अतीक अहमद भी आरोपी था।

जानकारी के लिए बता दें की राजू पाल हत्याकांड मामले में  कोर्ट ने आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन, इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया गया है। 

 राजनीतिक दुश्मनी के चलते उतारा मौत के घाट

दरअसल, 19 साल पहले 25 जनवरी 2005  में बीएसपी विधायक राजू पाल को सड़क पर गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को उपचुनाव में हराया था। इसी कारण राजनीतिक दुश्मनी के चलते उनकी हत्या की गई थी। 

पत्नी ने कराई थी FIR दर्ज

राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज (प्रयागराज) में हत्या के मामले में FIR दर्ज कराई थी और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम को नामजद किया था। छह अप्रैल, 2005 को पुलिस ने इस हत्याकांड मामले की विवेचना के बाद अतीक और अशरफ समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था।

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