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Delhi: HC ने खारिज की केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की PIL... कहा- न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यानी गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. यह जनहित याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दायर की थी.

Shraddha Mishra
  • Mar 28 2024 4:39PM

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज यानी गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. यह जनहित याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दायर की थी. उसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई भी जगह नहीं है.   

जानकारी के लिए बता दें कि न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस मामलें में कहीं भी न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. उसके साथ ही पीठ ने कहा कि इस मामले की जांच करना सरकार के दूसरे विंग का काम है. इसके साथ ही आगे कहा गया कि अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर कार्रवाई करेंगे. 

क्या थी याचिका 

बता दें कि सुरजीत सिंह यादव ने वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से आम जनता की नजर में दिल्ली सरकार की विश्वसनीयता और छवि खराब हुई है. 

याचिका में आगे कहा गया कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च को विभिन्न चैनलों को साक्षात्कार दिया और पुष्टि की कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से भी सरकार चलाएंगे. केजरीवाल के एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा.

1 अप्रैल तक बढ़ी रिमांड  

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था. जिसके बाद आज केजरीवाल की रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. बताया जा रहा है की इस मामले पर अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ED को जवाब दाखिल करने को कहा है.

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