दिल्ली आबकारी नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी. वहीं इस पर पीएम मोदी ने ED का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश में सिर्फ ED के मामलों की बात करें तो कुल मामलों में से तीन फीसदी ही राजनेता हैं और 97 प्रतिशत ब्यूरोक्रेट, ड्रग माफिया, लैंड माफिया और सैंड माफिया के खिलाफ हैं. सिर्फ तीन फीसदी मामले ही राजनेताओं के हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 'अब नोटों के जो ढेर निकल रहे हैं वो सीधा साधा सबूत हैं और वो राजनेताओं के यहां से ही निकल रहे हैं.' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटों के इतने ढेर निकल रहे हैं कि नोट गिनने वाली मशीन भी हांपने लगती हैं.
कोर्ट ने ये जमानत 1 जून यानि कुल 21 दिनों के लिए दी है, इसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है. पीठ ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि (उनके खिलाफ) गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास (भी) नहीं है. वह समाज के लिए ख़तरा भी नहीं हैं.’’
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. सीएम केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन किया. रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, 'आप से निवेदन है हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है. मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं. तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं. आज आपके बीच आके अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।'
वो काले रंग की गाड़ी में जेल से बाहर आए. उनके साथ गाड़ी में आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक भी मौजूद थे. सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.