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दोस्त बनकर साथ गए थे सद्दाम और इम्तियाज, युवती को बना दिया हवस का शिकार..'विश्वास' तोड़कर सद्दाम और इम्तियाज ने किया युवती से गैंगरेप

वाटरफॉल में सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नामक दो दरिंदों ने एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया है।

Yogesh Mishra
  • Sep 6 2023 11:07AM
 
 
 
 
 
 
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे मंदिरहसौद क्षेत्र में गैंगरेप के मामले को लेकर आक्रोश अभी थमा ही नहीं था कि अब छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 
 
 
यहां पंडरापाठ चौकी क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। यहां दनगरी वाटरफॉल में सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी नामक दो दरिंदों ने एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया है। 
 
 
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार की है। जब आदिवासी समाज की शिक्षिका अपने दो दोस्तों सद्दाम खान और इम्तियाज अंसारी के साथ बाइक में दनगरी वाटरफॉल घूमने गई हुई थी, इस दौरान सद्दाम खान और इम्तियाज ने युवती को धमकी देते हुए उसके साथ बलपूर्वक गैंगरेप किया। दोनों युवक समरी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। 
 
 
इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से पुलिस जांच में जुड़ गई है। वहीं आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। 
 
 
दोस्त बनकर गए थे साथ, दरिंदगी दिखा दी
सूत्रों के मुताबिक पीड़िता आदिवासी समाज की है और इनका इन दोनों लड़कों से दोस्ती थी। इसीलिए यह तीनों एक बाइक में घूमने गए हुए थे। इस दौरान सद्दाम और इम्तियाज ने विश्वासघात करते हुए युवती को अपनी हवस का शिकार बना दिया। 
 
 
 
इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से युवती के बयान लेने के बाद पुलिस ने धारा 376, 294 और 506 के तहत दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 
 
 
 
 
इन धाराओं को जानें
सद्दाम और इम्तियाज पर जो धाराएं लगी हैं। उसमें धारा 376 यानी बलात्कार है। इसके तहत बलात्कार की सजा को अब कम से कम 7 साल तक लाया गया है, जिसे कुछ मामलों में जैसे कि नाबालिग से बलात्कार या किसी लोक सेवक द्वारा बलात्कार, उन मामलों में कम से कम 10 तक है। सजा की अधिकतम सीमा आजीवन कारावास और यहां तक कि गंभीर मामलों में मौत की सजा भी है। वहीं धारा 294 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ाने के इरादे से किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो उसे सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को थप्पड़ मार दे या धक्का मुक्की करता है, लेकिन कोई ज़्यादा चोट न पहुंचे, गंभीर चोट न पहुंचे तब IPC की धारा 323 लगता है। यह मारपीट के लिए है।
 
 
 
 

 

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