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चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर शीर्ष न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है।

Ankur Pratap
  • May 3 2024 6:07PM
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर शीर्ष न्यायालय ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि वह आगामी चुनावों के कारण दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनने पर विचार कर सकता है।

शीर्ष न्यायालय ने क्या कहा? 

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है। ऐसे में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से कहा कि वह मंगलवार (7 मई) को इस मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आएं।

शर्तों के साथ मिल सकती है जमानत

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने दोनों पक्षों को सचेत करते हुए कहा कि वे यह न मानें कि अदालत जमानत दे ही देगी। उन्होंने कहा कि हम बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहां मौजूद हैं और इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ईडी से यह भी विचार करने के लिए कहा कि क्या केजरीवाल को सीएम के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए। अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उनपर शर्तें भी लगाई जाएंगी।

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