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Swati Maliwal Case: अदालत ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का मामला तूल पकड़ने लगा है

Sumant Kashyap
  • May 18 2024 5:03PM

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का मामला तूल पकड़ने लगा है. दरअसल, आज यानी शनिवार को मुख्यमंत्री हाउस से आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही गिरफ्तार के बाद बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

 जानकारी के अनुसार, जैसे ही बिभव कुमार को लेकर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंची तो आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख संजीव नासियार ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया. वहीं, दिल्ली पुलिस ने उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर दिया. जानकारी के अनुसार, बिभव कुमार ने अपनी शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस को जो मेल भेजा था उसका आईपी एड्रेस भी पुलिस ने ट्रैक किया किया था. बता दें कि दिल्ली पुलिस बिभव की तलाश के लिए लगी हुई थी. वहीं,आज मुख्यमंत्री आवास से बिभव को हिरासत में ले लिया गया. 

 बता दें कि इससे पहले 13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना सामने आई थी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके स्वाति मालीवाल ने FIR दर्ज करवाई और कल यानी शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए जिसमें बिभव पर गंभीर आरोप लगाए गए है. वहीं, FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस बिभव की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसकी लोकेशन खंगाल रही थी. 

 जानकारी के लिए बता दें कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच में उनके शरीर पर चोट की पुष्टि हुई है. बताया जा रहा है कि मालीवाल के शरीर पर चोट के कुल चार निशान मिले हैं. डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार, स्वाति की दाई आंख के नीचे और बाये पैर पर चोट के निशान मिले हैं. वहीं, स्वीति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थी तो उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट की गई. 




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