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संदेशखाली केस में CBI जांच सही दिशा में चल रही है : कलकत्ता हाईकोर्ट

West Bengal : राज्य के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के विरुद्ध अपराध मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पार्टी बनाने की परमिशन दे दी।

Ankur Pratap
  • May 2 2024 8:00PM
West Bengal : राज्य के संदेशखाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के विरुद्ध अपराध मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पार्टी बनाने की परमिशन दे दी। अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसे पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों का जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। मामले में एजेंसी की जांच जारी है। ऐसे में अदालत एजेंसी की रिपोर्ट का खुलासा करना नहीं चाहेगा। क्योंकि इससे जांच पर प्रभाव पड़ सकता है।

अगली सुनवाई 13 जून को होगी
 

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच ने सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखने की अपील भी मान ली। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। कोर्ट ने खुद मामले की बारीकी से निगरानी करने की बात कही है। साथ ही, कहा है कि यौन उत्पीड़न के पीड़ितों में आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। इसलिए सीबीआई की महिला अधिकारियों की एक टीम भी तैनात की जाएगी।

13 जून को CBI प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि जमीन हड़पने के 900 से ज्यादा आरोप हैं। इसलिए अदालत राज्य प्राधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश दे। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार के पास कर्मचारियों की कमी है, तो अतिरिक्त कर्मचारियों तैनात किए जाएं, जो सीबीआई के साथ मिलकर काम करेंगे। कोर्ट ने 13 जून को CBI को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने कहा है।

संदेशखाली मामले की जांच CBI को सौंप दी थी 

इससे पहले 25 अप्रैल को कलकत्ता HC के आदेश के बाद CBI ने पहली FIR दर्ज की थी। इसमें 5 मुख्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। अपने आदेश में कहा था कि CBI कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी।

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