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दुमका पेट्रोल कांड में दो साल बाद सुनाई गई सजा... शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी को हुई उम्रकैद

झारखंड के दुमका में बहुचर्चित पेट्रोल कांड में अदालत का फैसला आ गया है।

Priyanshi Nigam
  • Mar 29 2024 6:19PM
झारखंड के दुमका में बहुचर्चित पेट्रोल कांड में अदालत का फैसला आ गया है। जिसमें दोनों जिहादी  शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपी पर कोर्ट ने 25 -25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के लिए बता कि अदालत ने दोनों जिहादी आरोपि शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है ।इसके साथ ही दोनों आरोपी पर कोर्ट ने 25 -25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है । वही पोस्को एक्ट के तहत 2 साल की सजा अतिरिक्त लगाई गई है ।

अपनी मौत से पहले मृतका ने रांची रिम्स में मजिस्ट्रेट को दिए बयान में आरोपियों का नाम लिया था । इसमें पीड़िता के ही बयान पर नगर थाना कांड संख्या 200/2022 दर्ज़ किया गया था । केस 302 , 307 ,326 A,354 , 504 , 506 , 509 , 34 , 120 बी के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत चला था । अदालत में इस मामले में चले स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई । 

इसके बाद अदालत ने इस मामले में इन दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया । घटना के बाद गिरफ्तार होने के बाद से सेंट्रल जेल में दोनों बंद हैं । मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई 

पेट्रोल छिड़क कर की थी  लड़की  की हत्या

दरअसल, दुमका नगर थाना क्षेत्र के जरुआडीह इलाके में  23 अगस्त 2022 को घर मे सोई किशोरी के ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी । बाद में गंभीर रुप से झुलसी किशोरी की इलाज के चलते रांची के अस्पताल में 27 अगस्त को मौत हो गयी थी।   

पीड़िता का परिवार कर रहा है फांसी की मांग

सजा की सुनवाई से पीड़िता के परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया वही पीड़िता के परिवार इससे भी आगे हाईकोर्ट के माध्यम से दोनों आरोपी शाहरुख हुसैन और नईम अंसारी उर्फ छोटू को फांसी की सजा मिले उसके लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही।

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