दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी हुई है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. लेकिन इस बीच एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का नाम कोर्ट में गूंजा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र किया.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "वह कहते हैं कि अगर लोग AAP को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा. वह ऐसा कैसे कह सकते हैं. यह याचिकाकर्ता की ओर से सिस्टम पर तमाचा है. कृपया यह देखें कि उन्होंने पहले दिन क्या कहा था, आपने कहा था कि वह मामले के बारे में नहीं कहेंगे.''
सीएम केजरीवाल के उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा. जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा, ''हमने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यह कहा था कि वह मामले में अपनी भूमिका पर चर्चा नहीं करेंगे.''
इस दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल ने केजरीवाल के जेल जाने वाले बयान का जिक्र किया. जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह उनकी (केजरीवाल) धारणा है, हम नहीं जानते. हमने जो महसूस किया वह उचित था और हमारा आदेश बहुत स्पष्ट था. हम इसमें नहीं पड़ेंगे.