दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज यानी बुधवार को एक बड़ा झटका लगा है.अरविंद केजरीवाल की जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत बढ़ाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए. लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी.
मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है.
इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी. जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.