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लखनऊ नगर निगम ने अवैध डेरियों पर कसा शिकंजा

नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज जोन 5 अंतर्गत गीतापल्ली वार्ड में नगर निगम प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया।

रजत के.मिश्र, Twitter - rajatkmishra1
  • Jul 8 2024 9:57PM

इनपुट- श्वेता सिंह, लखनऊ, twitter- @shwetamedia207

 
नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज जोन 5 अंतर्गत गीतापल्ली वार्ड में नगर निगम प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। जिसमे मौके पर कुल 10 गाय,2भैंस तथा 3 बछिया को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित ठाकुरगंज कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा।
 
अभियान द्वारा पकडे गए पशु अवैध डेरी संचालकों के हैँ जिनको उनके द्वारा दूध दुहने के पश्चात छोड़ दिया जाता है, इन पशुओं के द्वारा सडक पर इधर उधर गोबर कर गंदगी की जा रही थीं और इन पशुओं से वार्ड में दहशत थीं। नगर निगम द्वारा अभियान चलता देख कई पशु पालक आपने पशुओं को लेके भागते दिखे, पशुपालको द्वारा महिलाओं को आगे करके गाली गलौज तथा पशुओं को पकड़ने में कैटल कैचिंग वाहन के आगे लेट कर विरोध तथा बाधा उत्पन्न की गयी। अभियान के दौरान डेरी संचालकों द्वारा घेराव की कोशिश भी की गयी। अभी तक अभियान के माध्यम से 40 गाय, 2 बछिया, 9 भैंस को पकड़ा जा चुका है। माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के क्षेत्र में भ्रमण के दौरान इन अवैध डेरियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे जिसपर उच्च अधिकारियो के निर्देश पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। 
 
अवैध डेरी संचालकों द्वारा पशुओ को खाली प्लॉट पर बाँध कर अतिक्रमण किया गया था तथा गोबर सडक पर बहाया जा रहा था जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था और आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ था। उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही थी,जिससे नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, तथा । GRS के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा पशुओं को नहीं हटाया गया था ।
 
उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है। नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति दी जाती है । नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है। उक्त क्षेत्र में अवैध डेरी हटाने का अभियान निरंतर चलाया जाएगा ।

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