दिल्ली -
कोविड - 19 के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान स्कूलों से फीस लेने से मना करने संबंधी मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की ओर से बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने संबंधी आदेश पारित करने पर संदेह व्यक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर कहा कि पूरे देश के लिए एक समान आदेश पारित नहीं किया जा सकता है , सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में हाईकोर्ट जाने को कहा हैबता दें कि पिछले काफी दिनों से अभिभावक मांग कर रहे हैं कि स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान की फीस लेने से रोका जाए.
अभिभावकों की ओर से कहा गया था कि बिना कोई सेवा दिए स्कूलों द्वारा फीस और अन्य खर्चों की मांग करना अवैध है. स्कूल के एडमिशन फॉर्म में कोई फोर्स मेजर क्लॉज नहीं है. स्कूल एडमिशन फार्म के नियमों और शर्तों को मानने को बाध्य हैं ।