इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ
मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में तंबाकू उत्पाद नियंत्रण करने के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन राधेश्याम, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं वह सभी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग नशे के लिए कई दवों का भी सेवन करते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां मानसिक एवं गंभीर शारीरिक बीमारियां पैदा करती हैं। उन्होने कहा कि नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगो जागरुक करते हुए नशे की बुरी आदत से दूर रखें। नशीले पदार्थों का सेवन जीवन से खिलवाड़ है।
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तम्बाकू एवं तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (COTPA) के प्राविधानों के तहत अनुमन्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, मुख्य चौराहों व मार्गों पर गुमटियों, दुकानों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री झालर के रूप में प्रदर्शित करते हुए, जहाँ कहीं भी विक्रय किया जा रहा है, उसे तत्काल बन्द कराया जाय तथा नोटिस एवं जुर्मानें की कार्यवाही की जाय। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि 1821 विद्यालय द्वारा घोषणा पत्र दिया गया है कि विद्यालय के 100 मीटर की दूरी में तंबाकू व तंबाकू से निर्मित किसी प्रकार के उत्पादों का विक्रय नहीं करने दिया जा रहा है।
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की स्टीकर व स्लोगन के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण निषेध का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। शिक्षण संस्थाओ की 100 मीटर दूरी तक तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन/विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाए। तंबाकू नियंत्रण को लेकर जागरूकता एक्टिविटी कार्यक्रम आयोजित किया जाये।