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संभागीय खाद्य नियंत्रक शैलेष कुमार ने बताया कि शासन से संशोधित स्टाक लिमिट का पत्र जारी किया गया है. कोई व्यापारी अथवा थोक विक्रेता अपने स्टाक में अब 250 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेगा.