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हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स के एक मामले में निचली अदालत से मिली सजा को घटा दिया है। इस प्रकार के अपराध को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय है।