कैमूर के जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने परिवहन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य: वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर और पता का अपडेट होना आवश्यक है।
- अन्यथा होगी कार्रवाई: यदि नंबर और पता अपडेट नहीं होते हैं, तो संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- प्रचार-प्रसार: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए माइकिंग की जा रही है।
सुविधाएँ:
- वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर ऑनलाइन या संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जाकर अपडेट कराया जा सकता है।
- यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा।
अपडेट के लाभ:
- पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के समाप्त होने की सूचना समय पर मिलेगी।
- यातायात उल्लंघन पर ई-चालान की सूचना सीधे मोबाइल पर मिलेगी।
- दुर्घटना के समय पीड़ितों की पहचान में आसानी होगी।
हेल्प डेस्क:
- किसी भी जानकारी के लिए परिवहन विभाग का हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 पर संपर्क करें।
ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया:
-
वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए:
- वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं।
- वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं में जाएं।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, और आधार नंबर डालें।
- ओटीपी प्राप्त कर मोबाइल नंबर अपडेट करें।
-
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए:
निष्कर्ष:
वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर को समय पर अपडेट कराकर, आप परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और संभावित कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।