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CJI Sanjiv Khanna Oath: कौन है जस्टिस संजीव खन्ना जो बने देश के 51वें CJI, जानिए नए मुख्य न्यायाधीश के बड़े फैसले

जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार यानी 11 नवंबर को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए है।

Rashmi Singh
  • Nov 11 2024 12:23PM

जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 

उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक यानी करीब 6 महीने का होगा। वह चुनावी बांड योजना को समाप्त करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। 

 सुनाए कई बड़े फैसले

 जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। मनीष सिसौदिया को जमानत देते हुए कहा गया कि पीएमएलए एक्ट के सख्त प्रावधान किसी को बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकते। 

 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दौरान वोटों की गिनती में वीवीपैट और ईवीएम के 100 फीसदी मिलान की मांग को उन्होंने खारिज कर दिया।हालांकि, उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उम्मीदवार चुनाव नतीजे आने के 7 दिन के भीतर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसे में इंजीनियर माइक्रोकंट्रोलर मेमोरी की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया का खर्च उम्मीदवार वहन करेगा। 

 जस्टिस संजीव खन्ना उस पीठ के सदस्य थे जिसने चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित किया था। उन्होंने यह भी फैसला सुनाया कि यदि विवाह को जारी रखना असंभव है, तो सुप्रीम कोर्ट तलाक का आदेश देने के लिए सीधे अपनी विशेष शक्ति का उपयोग कर सकता है। उन्होंने यह भी फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश कार्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे में होगा।

 जस्टिस खन्ना ने समलैंगिक विवाह मामले से जुड़ी समीक्षा याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जुलाई 2024 में समलैंगिक विवाह मामले में समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए 4 जजों की पीठ का गठन किया गया था। सुनवाई से पहले जस्टिस खन्ना ने कहा था कि उन्हें इस केस से छूट दी जानी चाहिए। 

 ओआरओपी योजना 2015 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए पेंशन दर सशस्त्र बलों के वर्तमान सेवानिवृत्त सैनिकों के बराबर तय की गई है। लेकिन सेवानिवृत्त नियमित कप्तानों को देय पेंशन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेने के केंद्र के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। जस्टिस खन्ना ने सरकार से सीधे पूछा था कि ये क्या है? अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वह एक सेवानिवृत्त कप्तान हैं। उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। उनकी आप लोगों तक पहुंच नहीं है। या तो आप 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करना शुरू करें या लागत का भुगतान करें। आपको चुनाव करना होगा। 

 जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम (ओआरओपी) के क्रियान्वयन में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और इसे सेना कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया था। इस मसले पर फैसला लेने के लिए 14 नवंबर तक आखिरी मौका भी दिया गया था। जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा था कि अगर केंद्र 14 नवंबर तक कोई फैसला लेने में विफल रहता है तो हम 10 फीसदी बढ़ी हुई पेंशन देने का निर्देश देंगे। मामले को 25 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

 जस्टिस खन्ना तब भी सुर्खियों में आए जब उन्होंने मुंबई के एक निजी संस्थान डीके मराठे कॉलेज के परिसर में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति खन्ना ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया था और 18 नवंबर तक उनका जवाब मांगा था। पीठ ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक मान्यताओं को उजागर नहीं करना था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान छात्रों पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। 

 संविधान पीठ के सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने से संबंधित याचिका सहित कई अन्य फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस खन्ना की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) से जुड़े मुद्दों पर भी सुनवाई की। 

 जस्टिस खन्ना उस संवैधानिक पीठ का भी हिस्सा थे जिसने हाल ही में एएमयू से जुड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। SC ने AMU को अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार माना है। इस मामले में कोर्ट ने 1967 के अपने ही फैसले को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकता। इस संस्था में अन्य समुदायों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं। संवैधानिक पीठ में जस्टिस खन्ना समेत 7 जज शामिल थे. इनमें से जस्टिस खन्ना समेत 4 ने पक्ष में और 3 ने विपक्ष में फैसला दिया। मामला 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेजा गया है। इस पीठ को इस बात की जांच करनी है कि क्या अल्पसंख्यकों ने एएमयू की स्थापना की थी? 

 दिल्ली विश्वविद्यालय से ली है लॉ की डिग्री 

 जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1983 में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में कानून का अभ्यास शुरू किया।  वह 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने। जनवरी 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। उन्हें फौजदारी, दीवानी, कर और संवैधानिक कानूनों का बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है।

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