नीट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई । इस दौरान IIT मद्रास की रिपोर्ट, एनटीए सदस्य, नीट यूजी सिलेबस, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बहस हुई है। कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि एक लाख आठ हजार में से कितने उम्मीदवारों ने अपना शहर बदला है ? क्या उनका शहर किसी संदिग्ध क्षेत्र में बदाल गया? जब नए आवेदनों के लिए विंडो खोली गई थी, उनमें कोई अंतर है।
शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट प्रकाशित करे- सुप्रीम कोर्ट
वहीं सु्प्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान एनटीए से कहा कि, वह उम्मीदवारों की पहचान को छिपाते हुए शहर और सेंटर वाइज रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। इसके लिए शुक्रवार शाम पांच बजे तक का समय दिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, हर सेंटर के लिए अलग-अलग रिजल्ट घोषित किया जाएं। शुक्रवार शाम पांच बजे तक रिजल्ट जारी हो जाए। अब मामले की अगली सुनवाी सोमवार को होगी। इस दौरान बिहार पुलिस और ईओडल्यू की भी रिपोर्ट सीजीआई ने मांगी है। इस दौरन एनटीए ने कोर्ट को बताया कि, नीट यूजी की काउंसलिंग की शुरुआत 24 जुलाई से हो जाएगी।
कोर्ट ने उम्मीदवारों के एग्जाम सेंटर बदलने पर NTA से मांगा जवाब
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान NTA से पूछा कि, 23.33 लाख में से कितने छात्रों ने अपना एग्जाम सेंटर बदला? इस पर एनटीए ने जवाब दिया करेक्शन के नाम पर छात्रों ने सेंटर बदला है। 15,000 छात्रों ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया था। हालांकि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, छात्र सिर्फ शहर बदल सकते हैं और कोई भी उम्मीदवार केंद्र नहीं चुन सकता। सेंटर का चयन अलॉटमेंट सिस्टम द्वारा किया जाता है। सेंटर का अलॉक्शन परीक्षा से सिर्फ दो दिन पहले होता है, इसलिए किसी को नहीं पता कि कौन सा सेंटर मिलने वाला है।
नहीं टलेगी नीट काउंसलिंग, सोमवार को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। CJI ने कहा कि, काउंसलिंग में दो-तीन महीने लगेंगे। यह 24 जुलाई के आसपास शुरु होगी। कोर्ट ने आगे कहा, हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे।