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Doctor Rape Case: डॉक्टर से रेप मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI को दिया जांच का आदेश

कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए है।

Rashmi Singh
  • Aug 13 2024 5:45PM

कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस केस में सीबीआई जांच के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान कल सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे। कोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से हड़ताल को खत्म करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि, वह उनका 'पवित्र दायित्व' है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  कल मृतका के घर जाने के बाद कही थी कि, "अगर कोलकाता पुलिस पुलिस रविवार तक मामले को सुलझाने में विफल रहती है, तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा।" 

 पीड़िता की हत्या की शिकायत प्रिंसिपल ने क्यों नहीं दी ?- हाईकोर्ट 

कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल से कहा कि, वह अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल पूछा है कि जब एक छात्र की मौत हुई थी, तो फिर उस मामले में प्रिंसिपल की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं दी गई ? यह संदेह को पैदा करता है। 

क्या है पूरा मामला ?

आपको बता दें कि, ये दर्दनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है। जब कोलकाता के राधा गोबिंद कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। पीड़िता की उम्र 31 वर्ष थी, जो उस दिन तीन और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें दो डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब दो बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की बेरहमी से हत्या की फिर उसका रेप किया। बड़ी बात ये है कि आरोपी का अस्पताल के स्टाफ और मरीज से कोई संबंध नहीं था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वांलटियर का काम करता था। बता दें कि, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार और 103 यानी हत्या के तहत केस दर्ज किए  है। 

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