दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, सीएम केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी।
इसकी सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने की। पूरे दिन दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में फैसला 10 सितंबर 2024 को आएगा।
केजरीवाल के वकील ने किया जमानत का अनुरोध
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने उन्हें लगभग दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया और जब ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत मिल गई, तो उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि, गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया।
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सीएम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि, अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद के अधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि कानून में कोई खास व्यक्ति नहीं होता, सभी आम लोग होते है।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "मुझे बताया गया है कि कोर्ट ने भी चार्जशीट का संज्ञान लिया है। इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आज, यदि माननीय न्यायाधीश सीएम केजरीवाल को जमानत देते हैं तो यह हाईकोर्ट के लिए मनोबल गिराने वाली बात होगी।"