संभल की विवादित जामा मस्जिद में सिविल जज के सर्वे के आदेश के खिलाफ आज को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई आज यानी 29 नवंबर को करेगी। दरअसल, इस याचिका में जामा मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने सिविल जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
इस याचिका में कहा गया है कि, 19 नवंबर को संभल कोर्ट में मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर की गई थी। उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज ने मामले की सुनवाई की और सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। एडवोकेट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम सर्वे के लिए पहुंचे और 24 नवंबर को फिर सर्वे हुआ। बता दें कि, पूरी प्रक्रिया के बाद उग्रवादियों ने लोगों में संदेह फैला दिया जिसके बाद लोग अपने घरों से सड़क पर हिंसा करने उतर गए। इसी बीच भीड़ में उग्रवादियों ने फायरिंग की। जिसके बाद हादसे में कई लोगों की मौत हो गई।
मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज होगी पेश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, संभल की विवादित जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किए जाने की संभावना भी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। जुमे की नमाज भी वहीं अदा की जाएगी. इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी, संभल की अदालत में कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादियों ने छह लोगों के खिलाफ दावा दायर किया था। कोर्ट ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त कर सर्वे कराने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर दी गई है। कोर्ट कमिश्नर उसी शाम सर्वे करने के लिए अपनी टीम के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंचे थे। इसके बाद बीते रविवार की सुबह जब डीएम और एसपी सुरक्षा में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई।