श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्षकारों की कोर्ट से मांग , कहा....
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज यानि कि 16 नवंबर को प्रयागराज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई.
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में 16 नवंबर को प्रयागराज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. बता दें हिंदू पक्षकारों की कोर्ट से मांग है कि कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है.
प्रयागराज हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्ण जन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है.
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