राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला. दरअसल, राजस्थान में अब दो से ज्यादा बच्चों वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होगा. इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि साल 2023 में कांग्रेस की तत्कालीन राज्य सरकार ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर से लगी रोक हटा ली थी. इसके बाद उन्हें बैक डेट से प्रमोशन दिया जा रहा था. इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारी प्रभावित होने वाले थे.
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. दरअसल, 2023 में तत्कालीन सरकार ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से लगी रोक हटाने का फैसला किया था. यह रोक सरकार ने पहले लगाई थी, जिसके तहत जिन भी सकारी कर्मचारियों के दो से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. हालांकि, जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार की पीठ ने यह आदेश संतोष कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.
चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाता था
इन नियमों के लागू होने के बाद अगर किसी सरकारी कर्मचारी का तीसरा बच्चा होता है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा. बता दें कि ये नियम A, B, C और D ग्रुप में भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं. इसी तरह, महाराष्ट्र में दो से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाता है. दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग पंचायत और जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते.