राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. वहीं इस पर अब आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पीएमएलए केस में दो ही स्थिति में जमानत मिलती सकती है. पहला ईडी जमानत के लिए हां कह दे. ईडी अदालत से ये कह दे कि आप उन्हें जमानत दे सकते हैं.
आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन के मुताबिक, दूसरी शर्त यह है कि यदि जज को यकीन हो जाए कि कोई अपराध नहीं हुआ है और कथित आरोपी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किया जा सकता है. अदालत के फैसले से दिल्ली में लोकतंत्र फिर से स्थापित हो गया है.
दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत दे दी है. गुरुवार रात आठ बजे कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया.
बता दें कि कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर सीएम केजरीवाल को बेल दी है. इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था. आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया, "आज आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है.
लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया, उन्हें एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है. कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. यह आम आदमी पार्टी नेताओं, देश और लोगों के लिए बड़ी जीत है.