उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मोहम्मद अरमान नाम के जिहादी ने हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करवाकर उससे निकाह किया. इसके बाद लड़की का नाम बदला. फिर दहेज की मांग करते हुए छोड़ दिया. अरमान ने कई लाखों रुपए की ठगी की. पीड़िता ने मोहम्मद अरमान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.
मोहम्मद अरमान ने हिंदू लड़की से करवाया इस्लाम कबूल
बता दें कि ये मामला बरेली के थाना क्षेत्र भोजीपुरा का है. अरमान के झांसे में आकर लड़की ने हिंदू धर्म का त्याग किया. इसके बाद उससे इस्लाम कबूल करवाया. फिर लड़की का नाम जोया रख दिया.
फिर दहेज की मांग करते हुए हिंदू लड़की को छोड़ दिया. पीड़िता के गहने और रुपए भी हड़प लिए गए. ससुर इरफ़ान ने लड़की से छेड़खानी और सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उससे मारपीट भी की. पुलिस ने 17 जून 2024 को 5 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
लड़की ने अरमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई
आखिरकार लड़की ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई. हिंदू लड़की ने शिकायत में बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग है. एक्सीडेंट के एवज में उसे 7 लाख रुपए मिले थे. इसी के लालच में बरेली के जादोपुर निवासी मोहम्मद अरमान ने लड़की से निकाह करने का वादा किया. इसके लिए उसने लड़की से इस्लाम कबूलने को कहा और उसने इस्लाम कबूल किया.
लड़की ने बताया कि अरमान के झांसे में आकर हिन्दू धर्म का त्याग कर दिया और इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम जोया रख लिया. 30 मार्च 2024 को वह अरमान से निकाह करके उसके घर चली गई. कुछ ही दिनों के भीतर अरमान ने पीड़िता को बहला-फुसला कर उससे 3 लाख रुपए हड़प लिए. बाद में वह लड़की पर एक्सीडेंट में मिले बाकी 4 लाख रुपए देने का दबाव बनाने लगा.
जब लड़की ने बाकी रुपए देने से इनकार किया, तो जिहादी ने उसको तलाक देने की धमकी दी. इस बीच में ससुर इरफ़ान, सास शहाना के साथ फ़राना और सन्नो नाम की ननदों ने भी लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. इन सबने 5 लाख रुपए में मोहम्मद अरमान की कहीं और शादी की बात भी चलानी शुरू कर दी. दबाव देखकर लड़की ने ससुर इरफ़ान को 75 हजार रुपए और दे दिए.
उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं और बेरहमी से पिटाई की गई. 10 जून 2024 को पीड़िता के ससुर इरफ़ान ने गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया. जैसे-तैसे लड़की खुद को बचाने में सफल रही. अगले दिन जिहादियों ने उसके तमाम कागजात, 23 हजार नकद और गहने छीन लिए.
पुलिस ने इन पर IPC की धारा 498A, 323, 504, 354 (क़) और 506 के अलावा दहेज़ अधिनियम और धर्मान्तरण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.