MUDA जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में राज्यपाल के खिलाफ उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच की आवश्यकता है, यह कहते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने साइट आवंटन मामले में सिद्दरमैया के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। हालांकि, कर्नाटक HC में जस्टिस एम नागाप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने साफ तौर पर कहा कि, इस मामले की जांच जरूरी है और राज्यपाल स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं।
इससे पूर्व, हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को सभी सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश को भी बढ़ा दिया था, जिसमें जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत को MUDA मामले में उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करने का निर्देश दिया था और और याचिका के निपटारे तक इसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाए।