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अजीम की जमानत खारिज कर UP के 'धर्मांतरण रोधी कानून' पर हाईकोर्ट का बड़ा बयान, "धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं"

प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा- 'धर्मांतरण रोधी कानून’ का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है।

Ravi Rohan
  • Aug 13 2024 2:00PM

प्रयागराज हाईकोर्ट ने जबरन इस्लाम कबूल करवाने और यौन शोषण करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक आजादी की गारंटी देना है। यह भारत के सामाजिक सद्भावना को दर्शाता है। इस अधिनियम का मकसद देश में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने आगे कहा कि, संविधान हर इंसान को अपना धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। मगर यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन करने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति दोनों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। 

क्या है मामला?

प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अजीम नाम के शख्स को जमानत देने से इनकार करते हुए की। आवेदक अजीम पर एक हिन्दू लड़की का यौन शोषण करने और जबरन इस्लाम कबूल करवाने के आरोप में धारा 323/504/506 IPC और धारा 3/5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत केस दर्ज किया है। याचिकाकर्ता आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि, उसे सजिसन फंसाया गया है। अजीम ने दावा किया कि, सूचना देने वाली लड़की स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर चली गई थी और उसने पहले ही संबंधित मामले में धारा 161 और 164 CRPC के तहत दर्ज बयानों में अपनी शादी की पुष्टि की थी।

वहीं सरकारी वकील ने आरोपी अजीम की जमानत का विरोध करते हुए धारा 164 CRPC के तहत सूचना देने वाले के बयान का हवाला दिया। बयान में धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया था और धर्मांतरण के बिना की गई शादी की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि, सूचना देने वाले ने धारा 164 CRPC के तहत दर्ज अपने बयान में साफ तौर से कहा था कि, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य उसे इस्लाम अपनाने को मजबूर कर रहे थे। लड़की को बकरीद पर पशु बलि देखने, मांसाहारी भोजन पकाने और खाने के लिए भी मजबूर किया था। 

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