दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत दे दी है. गुरुवार रात आठ बजे कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया.
बता दें कि कोर्ट ने एक लाख के निजी मुचलके पर सीएम केजरीवाल को बेल दी है. इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था. आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया, "आज आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है.
लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया, उन्हें एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है. कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. यह आम आदमी पार्टी नेताओं, देश और लोगों के लिए बड़ी जीत है.
कब बाहर आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल?
बता दें कि जमानत देने का लिखित आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा. आदेश अपलोड करने के बाद ड्यूटी जज के सामने बेल बांड भरा जाएगा. जिसके बाद निचली अदालत का आदेश तिहाड़ जेल जाएगा. वहां से केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में तीन से चार बज सकते हैं.
अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगाई है. शर्त के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. सीएम केजरीवाल अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.