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कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक

आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में सर्वप्रथम ग्रामों में सीमा स्तंभ की स्थापना करने संबंधित बिंदु की समीक्षा की गई।

रजत के.मिश्र, Twitter - rajatkmishra1
  • Jul 4 2024 8:18PM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ

 
आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में सर्वप्रथम ग्रामों में सीमा स्तंभ की स्थापना करने संबंधित बिंदु की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया की भौतिक सत्यापन कराते हुए ग्रामों में सीमा स्तंभों की स्थापना कराना सुनिश्चित किया जाए। 
 
सभी उप जिलाधिकारी स्वय यह सत्यापन करे की कहां कहां सीमा स्तंभों की स्थापना करनी है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की प्रायः यह देखा जाता है की जान सामान्य के द्वारा ग्रामों का नक्शा मांगने (नक्शे की प्रति मांगने) संबंधित काफी प्रार्थना पत्र दिए जाते है। जिसके लिए सभी तहसीलों और कलेक्ट्रेट में बड़ी फोटोकापी मशीन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ताकि किसी को भी अपने ग्राम के नक्शे आदि की आवश्यकता हो तो उसे आसानी से नक्शे की प्रति उपलब्ध कराई जा सके। 
 
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा धारा 24 पैमाईश के वादों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की धारा 24 में बाद दाखिल होने के बाद यदि गाटा मिंजुम्ला न हो तो वादी को 24 घंटे के अंदर प्रारंभिक आदेश उपलब्ध करा दिया जाए और पक्की पैमाईश के लिए तिथि का निर्धारण करते हुए नोटिस जारी कर दिया जाए। पक्की पैमाईश के दौरान यदि विवाद की स्थिति बनती है तो पैमाईश नही की जाएगी। अपत्तिकर्ता की लिखित आपत्ति लेते हुए अपत्तिकर्ता को न्यायलय में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। विवादग्रस्त हो जाने की स्थिति में 3- 4 दिन के भीतर उप जिलाधिकारी न्यायलय में सुनवाई के लिए तिथि नियत की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है पांचों तहसीलों के उप जिलाधिकारी साथ बैठ कर धारा 24 और धारा 80 का SOP बनाना सुनिश्चित करे और उसी के अनुसार वादों का निस्तारण कराए ताकि राजस्व वादों में पारदर्शिता बनी रहे। 
 
उक्त के बाद बैठक में ज़िलाधिकारी द्वारा IGRS व मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत ऑनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा से की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि IGRS प्रकरणों के सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो। निस्तारण करते समय यदि आवश्यकता हो तो अपर ज़िलाधिकारियों से निस्तारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। IGRS के प्रकरणों के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। IGRS के प्रकरणों में यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही निश्चित है। उक्त के साथ ही समाधान दिवस के प्रकरणों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उक्त के साथ ही प्रकरणों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनका फीडबैक भी लिया जाए। 
 
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा विद्युत देय और RERA की आर सी की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में निर्देश दिए गए की हर तहसील के टाप 10 बाकीदारो और रेरा के बाकीदारों को आज ही नोटिस जारी किया जाए की यदि उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो उनके कार्यालयों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की प्रतिमाह बाकीदारो की समरी बनाकर प्रतिदिन भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजे जाए और वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। 
 
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवम राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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