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NEET UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, छात्रों को दोबारा देना होगा एग्जाम

नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है.

Deepika Gupta
  • Jun 13 2024 11:34AM

नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है. सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है. 

 सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसलिए नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित होगी. नीट रिजल्ट को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की है. 

 तीन याचिका दायर की

तीन याचिकाओं में से एक याचिका फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने दायर की है. उन्होंने दावा किया है कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला मनमाना है. एनटीए ने छात्रों को बिना बताए अचानक चुपचाप ग्रेस मार्क्स के साथ रिजल्ट जारी कर दिया. 

इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं गई. जानकारी के लिए बता दें कि 20,000 छात्रों से शिकायतें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि करीब 1,500 छात्रों को 70 से 80 अंक तक ग्रेस मार्क्स मिले हैं. वहीं नीट यूजी 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है.


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