दिल्ली सरकार ने समय पूरा कर चुके पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में दिल्ली सरकार अब दिल्लीवालों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की ख़रीद में 'मोटर व्हीकल टैक्स' पर छूट देगी। मुख्यमंत्री आतिशी से इस योजना की मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द इसे अधिसूचित भी कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत नए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट' (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।
इस योजना के तहत नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20% और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15% होगी।
साथ ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) इस्तेमाल वाले पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15% और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10% छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि, 'सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट' (सीओडी) जारी होने के 3 साल तक मान्य रहेगा।