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मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं

आप नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है।

Ankur Pratap
  • Jun 4 2024 5:40PM
आप नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सनद रहे कि इस मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। 

जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक आरोप पत्र दाखिल करेंगी 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मनीष सिसोदिया फिर से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ईडी और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक आरोप पत्र दाखिल करेंगी।

क्या है मामला?

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में अधिक से अधिक 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई आबकारी नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत दुकानें प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी गई

सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई आबकारी नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई।  

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