सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

2 जून को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करेंगे सीएम केजरीवाल! जमानत के लिए डाली अर्जी तो ED बोली- ‘अदालत को गुमराह कर रहे अरविंद’

एएसजी राजू ने कहा कि ये अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए थी. 2 जून को सरेंडर करना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कही भी नही कहा कि अरविंद अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं.

Geeta
  • Jun 1 2024 9:57PM
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक अदालत ने आज शनिवार (01 जून) को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. ईडी ने कोर्ट में इस दौरान अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो कोर्ट को दिखाया जिसमें केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर बैठक के लिए जा रहे थे. 

 

कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. बीते दिन शुक्रवार को ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं और उसी समय जमानत के लिए भी एप्लाई कर रहे हैं. अरविंद मेडिकल टेस्ट कराने की बजाए लगातार रैलियां कर रहे थे. इसका मतलब है कि वो बीमार नहीं है. 7 किलो. वजन कम होने का दावा गलत है, बल्कि अरविंद का वजन एक किलो बढ़ गया था.

 

वहीं इस पर केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि, क्या ईडी यह सुझाव देना चाह रही है कि जो व्यक्ति बीमार है या जिसकी मेडिकल कंडीशन खराब है, उसे कोई उपचार नहीं मिलेगा? यह मेरा अनुच्छेद 21 का अधिकार है. उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन हमें जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी थी, उसी आधार पर हमने नियमित और अंतरिम जमानत मांगी है. साथ ही हरिहरन ये भी कहा कि उन्हें केजरीवाल के बयान में कोई जानकारी नहीं है.

 

केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा कि संविधान कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए. मेरी पार्टी छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है. मैं स्टार प्रचारक हूं, मुझे देश के अलग-अलग हिस्सों में जाना पड़ता है. जमानत प्रचार के लिए मिली थी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वे कहते कि तुमने एक दिन भी प्रचार नहीं किया. इसलिए मैंने इस स्थिति में भी प्रचार किया. उन्होंने कहा कि 20 दिनों तक जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी गई इसके लिए एप्लिकेशन देनी पड़ी और एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई. विशेषज्ञ के सहमत होने के बाद ही इंसुलिन दी गई.

 

एएसजी राजू ने कहा कि ये अंतरिम जमानत केवल चुनाव प्रचार के लिए थी. 2 जून को सरेंडर करना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कही भी नही कहा कि अरविंद अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर सकते हैं. जहां तक सवाल रहा नियमित जमानत का तो उन्हें हिरासत में होना चाहिए. आज की तारीख में वो हिरासत में नहीं हैं.

 

उन्होंने आगे कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि अंतरिम ज़मानत नहीं दी जा सकती. हम यह कह रहे हैं कि धारा 45 PMLA के पालन के बिना, यह अदालत अंतरिम ज़मानत नहीं दे सकती. ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांग सकते थे. इनका वजन कम हुआ है ये गलत बात है. इसका वजन जबकि बढ़ा है.

 

ASG राजू ने कहा कि उनकी जांच एक घंटे या उससे भी कम समय में हो सकती है. ये जांच कई दिनों तक नहीं चलती है. केजरीवाल के खून की जांच नही कराई गई है, केवल यूरिन की जांच कराई है. वो कह रहे है मेरी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन आप देखिए वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे है. कई कई घंटों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं. बता दें कि, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल यानि 2 जून को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर करना है.

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार