दिल्ली की NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत 2 अक्टूबर 2024 तक मिली है। कोर्ट ने राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जमानत दी है। बता दें कि, 27 अगस्त को इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज यानी मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राशिद इंजीनियर को जमानत दे दी है।
3 अक्टूबर को करना होगा सरेंडर
फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि, मैं दो अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे रहा हूं। उन्हें 3 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करना होगा। जज ने राशिद को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर राहत दी है। न्यायाधीश ने राशिद पर कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह गवाहों या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। बता दें कि, 5 जुलाई को कोर्ट ने राशिद को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी।
रशीद इंजीनियर कौन है
राशिद इंजीनियर का वास्तविक नाम शेख अब्दुल राशिद है। राशिद एक कश्मीरी नेता और पूर्व विधायक हैं। वह जम्मू-कश्मीर के लंगेट विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं। रशीद ने 2008 और 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। राशिद इंजीनियर पर आतंकवाद फंडिंग के आरोप लगे हैं, वे 2019 में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।