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NEET Paper Leaked: नीट मामले में SC का बड़ा फैसला, नहीं होगी दोबारा परीक्षा, CJI ने कहा, 'ये कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं...'

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट में CJI डीवाई चेंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नीट परीक्षा को दोबारा नहीं कराने का फैसला दिया था। जिसे आज भी सुनवाई में बरकार रखा गया है।

Rashmi Singh
  • Aug 2 2024 12:35PM

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढाचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है।" 

कोर्ट ने आगे कहा कि, "परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकरने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, अगर किसी की शिकायत का निवारण कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है।" कोर्ट ने आगे कहा कि, "पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। NTA को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम NEET की दोबारा परीक्षा रखना चाहिए। इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नटी की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे है।" 

दोबारा परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला 

बता दें कि, 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने फैसला लिया था कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। इस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, "दोनों पक्षों को सुनकर साफ होता है की परीक्षा शुचित भंग नहीं हुई है। इसलिए दोबारा परीक्षा कारए जाने की जरुरत नहीं है। पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने की जरुरत नहीं है।" पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर दोबार परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी से क्या कहा ?

परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमिटी से कहा कि, "कमिटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव दें।" सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कमिटी से आगे कहा, "वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए। परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दें। छात्रों के वेरिफेकेशन को मजबूत किया जाए। पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे। कमिटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। इन सबके अलावा कमिटी परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए।" 
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कमिटी से कहा कि, "वह परीक्षा केंद्रों पर बेहतक सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दें। छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बने इस पर भी ध्यान दे। 30 सितंबर तक कमिटी की रिपोर्ट मिलने के दो सप्ताह के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय हमें रिपोर्ट के आधार पर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दें।" 

परीक्षा संचालन में सुधार करेंगा NTA

 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NTA को परीक्षा कराने के तौर-तरीके बदलने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि," एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक कठोर जांच सुनिश्चित करें। प्रश्न पत्रों के संचालन, आदि के जांच के लिए एक एसओपी बनाई जाए। पेपर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए खुले ई-रिक्शा के बजाय रियल टाइम लॉक वाले बंद वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेसी लॉ को भी ध्यान में रखा जाए ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे पकड़ा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स की रिकॉर्डिंग, साइबर सुरक्षा सुरक्षा की व्यवस्था रखें ताकि डेटा को सेक्योर किया जा सके।" 


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