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महिलाओं के प्रति कांग्रेस और INDI गठबंधन का नजरिया स्वाति मालीवाल केस से स्पष्ट हो गया : गिरिराज सिंह

दिल्ली के सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने INDI गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है।

Ankur Pratap
  • May 18 2024 2:02PM
दिल्ली के सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने INDI गठबंधन पर जोरदार निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि महिलाओं के प्रति इन लोगों का नजरिया देश के सामने आ गया है। 

गिरिराज सिंह ने क्या कहा?

गिरिराज सिंह ने कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस और INDI गठबंधन का नजरिया क्या है, ये स्वाति मालीवाल केस से स्पष्ट हुआ है। महिलाओं के प्रति AAP, कांग्रेस और INDI गठबंधन का नजरिया देश के सामने आ गया है। प्रियंका गांधी बस कहती हैं कि वह महिलाओं के साथ हैं लेकिन वह केजरीवाल के साथ हैं। 

विभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
 

सनद रहे कि दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के संबंध में गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की और उनके निजी सहायक विभव कुमार को आरोपी बनाया। अधिकारियों ने बताया कि यह प्राथमिकी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। मालीवाल द्वारा कई पन्नों की शिकायत दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। 

विभव कुमार गिरफ्तार


आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने और बदसलूकी के आरोप के मामले में बिभव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजकर 50 मिनट पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया।

किन-किन धाराओं में मुकदमा दर्ज?

दिल्ली पुलिस ने मालीवाल के आवास पर उनका बयान दर्ज किया। इसके बाद गुरुवार को बिभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

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