मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक मुस्लिम युवक इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाएंगा। यहां 27 वर्षीय इरफान खान ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को औपचारिक आवेदन दिया है और अपनी धर्म परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। इरफान का कहना है कि वे पूरी तरह से अपनी इच्छा से इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं और इस फैसले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है। यह मामला गुरुवार (24 अप्रैल 2025) का है।
ये मामला भोपाल शहर के जहांगीराबाद क्षेत्र का है। इरफान खान ने यह कदम उठाने का फैसला तब लिया जब उन्होंने अपने अंदर एक गहरी आस्था और विश्वास को महसूस किया। वे अपनी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के तहत इस परिवर्तन को लेकर दृढ़ हैं। इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तन की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होगी, जिसे धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री और भागीरथ शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न किया जाएगा। इन दोनों धर्माचार्यों ने कलेक्टर को आवेदन देकर इरफान की कन्वर्जन प्रक्रिया को मंजूरी देने की अपील की है।
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2021 के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को क़ानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसके मुताबिक, कन्वर्जन सेरेमनी से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। साथ ही, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य को घोषणा पत्र भी देना होता है। अगर इस प्रक्रिया का उल्लंघन होता है, तो संबंधित व्यक्ति को तीन से पांच साल तक की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
धर्माचार्य प्रमोद वर्मा शास्त्री ने बताया कि कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद इरफान की शुद्धि प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद इरफान को शुद्धिपत्र दिया जाएगा, और वह अपनी पसंद का नया नाम रखेंगे, जिसमें आर्य सरनेम शामिल होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद उनका नाम बदलने की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही, इरफान के दस्तावेजों में भी 21 दिनों के अंदर जरूरी बदलाव किए जाएंगे।