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कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी द्वारा बुलाई गई राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक

आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व न्यायलयो के संचालन के संबंध में अवश्य दिशा निर्देश दिए गए।

Rajat Mishra
  • Oct 4 2024 10:34PM

इनपुट-अंशुमान दुबे, लखनऊ

 
आज कलेक्ट्रेट सभागार में ज़िलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार द्वारा राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व न्यायलयो के संचालन के संबंध में अवश्य दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया की न्यायलयो के संचालन के संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमे प्रतिदिन समय से न्यायलयो के संचालन के बारे में कहा गया था। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायलय मैनुअल के बारे में विस्तार से समझाया गया। 
 
बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी द्वारा चकबंदी के वादों की समीक्षा से की गई। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया की 5 वर्ष से ऊपर के 16 वाद अभी भी लंबित है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी को शो कास नोटिस जारी करते हुए अगले 15 दिनों में 5 वर्ष के ऊपर के सभी लंबित वादों का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा तहसील स्तर पर भी समय सीमा से ऊपर लंबित वादों की समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए की अगले 15 दिनों में डे बाई डे तारीख लगा कर शत प्रतिशत वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देश दिया की सभी तहसीलें अपने अपने यहां के बार के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके समन्वय स्थापित करे। 
 
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा धारा 80 के समय सीमा के ऊपर के लंबित वादों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया की किसी भी तहसील में समय सीमा के ऊपर धारा 80 का कोई वाद लंबित नही है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रशंशा की गई। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा धारा 24 के लंबित वादों की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया की अभी भी तहसीलों में 1 वर्ष के ऊपर के कुछ वाद लंबित है। जिसके लिए निर्देश दिए गए की आज ही लेखपाल और कानूनगो बैठक बुलाते हुए लिखित पैमाईश का शेड्यूल जारी करके जिलाधिकारी को अवगत कराया जाए और शेड्यूल का अनुपालन न करने वाले लेखपाल और कानूनगो के विरुद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। 
 
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा धारा 34 के संबंध में निर्देश दिए गए की कृषि भूमियों की को रजिस्ट्री हो रही है उसमे म्यूटेशन के दौरान जो प्रावधान आवश्यक है उसको रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्री में अंकित किया जाए, ताकि म्यूटेशन के समय सुविधा रहे। उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा धारा 116 के वादों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया की धारा 116 के कितने प्रकरण लंबित है उसकी सूची दो श्रेणियों में बनाई जाए। उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त उप ज़िलाधिकारी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, समस्त तहसीलदार व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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