दमोह, शाला प्रबंधन समिति इस आशय का प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित करें, कि विद्यालय की निर्धारित यूनिफार्म में तीन वर्ष के पश्चात् ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा। समस्त निजी स्कूल अपने स्कूल की गणवेश के अलावा अन्य किसी सामग्री पर अपने विद्यालय के नाम उल्लेख नहीं करेगें। विद्यालयों को अधिनियम में उपबंधित नियमों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। इस आशय के निर्देश कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले के 300 से अधिक दर्ज संख्या वाले 66 निजी विद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक के द्वौरान दिये।
कलेक्टर श्री कोचर ने प्राचार्यो से कहा निजी विद्यालय प्रबंधन अपने स्कूल में दर्ज छात्रों एवं उनके पालकों पर किसी भी चयनित विक्रेता से पुस्तकें, गणवेश एवं अन्य सामग्री क्रय करने के लिए दबाव नहीं बनायेगें। निजी विद्यालय अपने सूचना पटल पर पुस्तकें एवं अन्य सामग्री कहॉ-कहॉ उपलब्ध है, कम से कम 5 विक्रेताओं की जानकारी विद्यालय के सूचना पटल एवं विद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगें।
विद्यालय प्रबंधन सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रवेश प्रारंभ तिथि एवं प्रक्रिया, विद्यालय में उपयोग में लायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनिफार्म, स्पोर्टस किट, ट्रान्सपोर्ट सुविधा फीस अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संग्रंहित की जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा विद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर तत्काल प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
विद्यालय प्रबंधन सत्र 2024-25 हेतु विवरण पुस्तिका एवं प्राप्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी, सूचना पटल एवं अधिकारिक बेवसाईट पर तत्काल प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों के नाम और प्रकाशकों/मुद्रकों की सूची कक्षावार निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सूची 03 दिवस के अंदर निजी विद्यालय फीस विनियिमन प्रकोष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ।
कलेक्टर श्री कोचर ने कहा राजपत्र में दिये गये नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान बतलाया गया है यथा यदि निर्धारित फीस से अधिक फीस संग्रहित की गयी है तो ली गई अतिरिक्त फीस को छात्रों को वापिस करना होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड के प्रावधान तहत प्रथम बार में 2 लाख रूपये, द्वितीय बार में 4 लाख रूपये एवं अगली बार में 6 लाख रूपये निर्धारित किये गये है। दण्ड के अतिरिक्त मान्यता निलंबन या निरस्त करने का प्रस्ताव संबंधित बोर्ड को भेजना होगा। आर्थिक दण्ड का भुगतान न करने पर भू-राजस्व की तरह राशि वसूल की जायेगी।
उन्होंने कहा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की सेल के द्वारा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 नियम 2020 के सदंर्भ में विस्तृत जनकारी दी गयी। आगामी वर्ष की फीस निर्धारण हेतु वेबसाईट की नवीन लिंक पर प्रविष्टि करने एवं दस्तावेज अपलोड करने की विधि समझाई गई। प्रक्रिया शुल्क के भुगतान करने की विधि का विस्तृत उल्लेख किया गया ।
बैठक में वेबसाईट पर सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24 की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों/माड्यूल में भरकर 16 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपलोड किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। वेबसाईट में 2024-25 की प्रस्तावित संरचना के लिये निर्देश नहीं हैं, अतः निजी विद्यालयों के प्राचार्यो को निर्देश दिये गये है, कि निहित जानकारी हार्ड कापी में तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दमोह में 13 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
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