छत्तीसगढ़ में अब नगर सरकार का चुनाव जनता सीधे करेगी। आज मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह बैठक एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार आयोजित की गई, और इसमें राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का होगा प्रत्यक्ष चुनाव
विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि राज्य के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन और आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा।
OBC आरक्षण में बदलाव
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन से OBC वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधानों को और मजबूत किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
बैठक में इन मुद्दों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इन फैसलों से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव आ सकता है, जो सीधे तौर पर नागरिकों के चुनावी अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ा है।