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निजी विद्यालय प्रबंधन जानकारी/प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषय का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सचिव एस.के.नेमा ने प्रपत्र 1 से 06 तक की जानकारी वेबसाई लिंक http://dpimp.in पर सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24 अपलोड करने हेतु 16 अप्रैल 2024 तक के लिये पत्र जारी किया गया है, तीनों सत्रों का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। वेबसाईट लिंक पर सत्र 2024-25 की जानकारी की प्रविष्टि हेतु माड्यूल उपलब्ध नहीं है। अतः निजी विद्यालय प्रबंधन जानकारी / प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला दमोह के निजी विद्यालय फीस विनियमन प्रकोष्ठ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

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