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वक्फ संशोधन विधेयक को ABVP ने बताया ऐतिहासिक सुधार, कहा- 'अब बिना दस्तावेज नहीं होगा कोई दावा... प्रबंधन में पारदर्शिता होगी सुनिश्चित'

Waqf Amendment Bill: अखंड भारत की ओर एक और मजबूत कदम! वक्फ कानून में संशोधन से खत्म होगा भेदभाव, ABVP ने विधेयक को बताया न्यायसंगत और लोकतांत्रिक।

Ravi Rohan
  • Apr 4 2025 7:32PM

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। यह विधेयक वक्फ से जुड़े कई विवादों को न्यायसंगत प्रक्रिया के साथ समाप्त करने में सहायक होगा तथा वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल किए जाने से इसे अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं प्रामाणिक बनाया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों के ऑडिट और पंजीकरण को अनिवार्य करने तथा सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा हेतु निश्चित किए गए प्रावधान भी सराहनीय हैं, इससे इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

वक्फ संशोधन विधेयक के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए छह महीने के भीतर उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे सरकार को उनकी ऑडिट और निगरानी का अधिकार मिलेगा, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को शामिल किए जाने से विविधता और निष्पक्षता एवं साथ ही निर्णयों में मतों की व्यापकता सुनिश्चित होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित वक़्फ़ संशोधन विधेयक में केवल दान में प्राप्त संपत्तियों को ही वक्फ संपत्ति माना जाएगा और बिना दस्तावेज एवं सर्वेक्षण के किसी संपत्ति पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकेगा। 

ABVP आशा करती है कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप, वक़्फ़ संशोधन कानून सर्वसमावेशी, न्यायसंगत एवं वक़्फ़ प्रबंधन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी और यदि दावा गलत पाया जाता है, तो वह संपत्ति राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज कर दी जाएगी, इससे विवाद की स्थिति में नैतिक एवं प्रामाणिक रूप से सर्वसम्मत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी । इस विधेयक में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट तक चुनौती देने की अनुमति एवं अवसर दिया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और व्यक्तिगत अधिकारों को भी बल मिलेगा। अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पारित यह दीर्घ एवं बहुप्रतीक्षित न्यायिक संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की ओर एक और शशक्त कदम है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, ”दोनों भारतीय संसद सदनों द्वारा पारित किया गया वक्फ संशोधन विधेयक भारत के समग्र विकास में निष्पक्षता के लिए आवश्यक है। पूर्व के वक्फ कानून को लेकर विभिन्न विवाद एवं चुनौतियाँ सामने आती रही हैं, जिन्हें इस नवीन विधेयक के माध्यम से निष्पक्षता के साथ निश्चित रूप से हल किया जा सकेगा। वक्फ काउंसिल में महिलाओं एवं गैर-मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय इसे और अधिक निष्पक्ष और संतुलित बनाएगा। 

संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न करने का यह प्रयास समानांतर सत्ता की अवधारणा को समाप्त करने वाला है। समस्त भारतीय नागरिकों को इस नवीन कानून को व्यापकता एवं पूर्व के कानून के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहिए एवं तथ्यात्मक समझ के साथ ही विचार मंथन करना चाहिए। अभाविप, सरकार द्वारा पारदर्शिता और न्यायिक सुधार की दिशा में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करती है और इसे भारतीय समाज में समानता एवं समावेशिता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानती है।” (PR)

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