पंजाब के स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 28 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद आज (1 अप्रैल 2025) सजा का ऐलान किया गया।
इस मामले में पादरी के दोषी करार होने के साथ ही सुदर्शन न्यूज़ के प्रयासों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बताते चले कि सुदर्शन न्यूज़ ने ही सबसे पहले इस फर्जी दूत बने पाखंडी के काले कारनामों का खुलासा किया है, जिसके तमाम विडियो और खबर सुदर्शन न्यूज के वेबसाईट पर अभी भी मौजूद हैं।
2018 से न्याय के लिए भटक रही थी पीड़िता
यह मामला 2018 का है, जब पीड़िता ने बजिंदर सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 7 सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रही थी। महिला का दावा है कि उसके अलावा भी कई महिलाएं हैं, जिनका बजिंदर सिंह ने शोषण किया।
धर्म परिवर्तन और हवाला फंडिंग के आरोप
पीड़िता के आरोपों के मुताबिक, बजिंदर सिंह न सिर्फ महिलाओं का शोषण करता था बल्कि धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को गुमराह भी करता था। उसने यह भी दावा किया कि बजिंदर सिंह को धर्मांतरण गतिविधियों के लिए हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग मिलती थी।
"दरिंदा है बजिंदर सिंह" -पीड़िता का बयान
रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद पीड़िता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "बजिंदर सिंह एक पादरी नहीं, बल्कि दरिंदा है। इसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उम्रकैद की सजा से भी संतोष है।"