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UP: 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थ‍ियों को SC से राहत.... प्रयागराज HC के फैसले पर अदालत ने लगाई रोक, इस दिन को होगी अलगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश के 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Rashmi Singh
  • Sep 9 2024 4:57PM

उत्तर प्रदेश के 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने सोमवार यानी 9 सितंबर को यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की और प्रयागराज हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले को लेकर सीजेआई ने कहा कि, हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। 

बता दें कि, प्रयागराज हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के आधार पर मेरिट सूची रद्द कर दी थी। इसका असर करीब 19,000 लोगों पर पड़ सकता है जो 4 साल से काम कर रहे है। 

सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में दलीलें पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पक्षों से लिखित में अपनी दलीलें पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि, हाई कोर्ट के फैसले की गहन समीक्षा के लिए समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों कहा कि, वह अधिकतम 7-7 पेज में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दें। कोर्ट ने इसके लिए दो नोडल वकील नियुक्त किए है। साथ ही राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। 

क्या था प्रयागराज हाई कोर्ट का फैसला?

आपको बता दें कि, प्रयागराज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची रद्द करते हुए यूपी सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 3 महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि, अगर आरक्षण वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की योग्यता के बराबर अंक प्राप्त करता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग के तहत माना जाना चाहिए। इस फैसले से राज्य में पहले से कार्यरत कई शिक्षकों में चिंता पैदा हो गई है, जिन्हें कोर्ट के फैसले से अपनी नौकरी खोने का डर है।

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