कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने इस फैसले को सुनाया।
अदालत का फैसला 20 जनवरी को होगा
सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अब अदालत 20 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी। यह फैसला मामले की सुनवाई शुरू होने के 59 दिन बाद आया है, जो 11 नवंबर से शुरू हुई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया गया था।
घटना स्थल से शव बरामद
यह भयावह घटना पिछले साल 9 अगस्त को घटित हुई थी। आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हाल से पीड़िता का शव बरामद हुआ था। इस घटना के एक दिन बाद संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, जिनका सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हाल में प्रवेश करते हुए देखा गया था। घटनास्थल से आरोपी का हेडफोन भी मिला था। सीबीआई ने अपनी आरोपपत्र में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया है।
अन्य संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने अदालत से यह अपील की है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले की जांच अधूरी रही है, क्योंकि इस अपराध में संलिप्त अन्य लोग अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है और कहा है कि वह ही इस अपराध का मुख्य दोषी है।
सामाजिक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन
इस घटना के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। विशेष रूप से चिकित्सक समुदाय और अस्पताल के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किए, जो काफी समय तक चले। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना और न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे।