इनपुट- संस्कार मिश्रा, लखनऊ
उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं ज़िलाधिकारी, लखनऊ के निर्देशन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आबकारी टीम लखनऊ द्वारा मुखबिर तंत्र को विकसित करने के फलस्वरूप ग़ैर प्रांतीय मदिरा की तस्करी की सूचना पर थाना बिजनौर, कमिशनरेट लखनऊ अंतर्गत नटकूर विदेशी मदिरा दुकान तथा आस पास के इलाक़ों में दबिश दी गयी।
लक्ष्मी शंकर वाजपेयी प्रभारी आबकारी निरीक्षक, सेक्टर 11 लखनऊ , विवेक सिंह, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 5 तथा विजय, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 9 द्वारा मय स्टाफ़ उक्त दुकान की सघन तलाशी ली गयी। तलाशी के दौरान दुकान के काउंटर के अंदर रखी शराब की विभिन ब्रांड के बोतल, अद्धा तथा पौवा आदि को विभागीय ऐप से स्कैन करने तथा भोतिक़ सत्यापन करने पर कुछ मदिरा के अद्धे तथा पौवो पर चस्पाँ QR कोड व लगे ढक्कन नक़ली पाए गए। सघन तलाशी के दौरान दुकान के अनुज्ञापित परिसर के भीतर पिछले हिस्से में बड़ी चतुराई से छुपा कर रखी गयी कुछ पेटियाँ दिखी जिन पर कोई ब्रांड अंकित नहीं था, जब इन पेटियों को खोलकर देखा गया तो इनके भीतर राजधानी ब्रांड की विदेशी मदिरा मिली जो चंडीगढ़ में बिक्री हेतु अनुमन्य थी।
उक्त ग़ैर प्रांत की कुल 1440 बोतल मदिरा एक के ऊपर एक छुपाकर रखी 120 पेटियों में पायी गयी। इसके अतिरिक्त रोल बनाकर रखे गए 1005 नक़ली QR कोड तथा एक बड़ी बोरी में भरकर ब्लेंडर ब्लैक, रॉयल स्टैग, इम्पीरीयल ब्लू,तथा मैकडोवेल ब्रांड के कुल 6141 नक़ली ढक्कन भी मिलें। प्लास्टिक के दो बोरो में विभिन्न ब्रांडों की ख़ाली शीशियाँ दुकान के भीतर से प्राप्त हुयी। उक्त दुकान पर मोज़ूद विक्रेता हिमांशु जायसवाल से कड़ाई से पूछताक्ष किया गया तो उसने बताया कि यह दुकान उसकी माँ प्रेमवती पति स्व. मुनेश जयसवाल, के नाम आवंटित है तथा विशाल जायसवाल पुत्र महेंद्र चन्द्र जायसवाल पता नजीरगंज थाना हसनगंज लखनऊ इस कार्य में मेरा सहयोग कर रहा था, वह फ़र्ज़ी ढक्कन, QR कोड, ख़ाली शीशियाँ और फ़ॉर सेल इन चंडीगढ़ की शराब बाहर से अपनी KIA ब्रांड की कार भर कर दुकान पर कल लाया था जिसे हम दोनो ख़ाली शीशीयो में भर कर फ़र्ज़ी ढक्कन और QR कोड लगाकर ग्राहकों को बेच देते जिससे हमें अधिक़ धन लाभ होता जिसे हम दोनो आपस में बाँट लेते।
दुकान के विक्रेता हिमांशु जायसवाल पुत्र स्व.मुनेश जायसवाल, अनुज्ञापीनी प्रेमवती पति स्व. मुनेश जायसवाल तथा तस्कर विशाल जायसवाल पुत्र महेंद्र चन्द्र जायसवाल के विरुध आबकारी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विक्रेता हिमांशु जायसवाल को जेल भेजा गया। दुकान के समस्त स्टॉक को ज़ब्त करते हुए दुकान अनुज्ञापन के निलंबिकरण की कार्यवाही की जा रही है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।