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सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

कौशांबी जिले की जनपद न्यायालय के अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट ने सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही न्यायालय ने आज तक का पूरा पैसा दोनों पीड़ितों को आधा-आधा देने का फैसला सुनाया है।

अरविंद तिवारी
  • Nov 11 2024 5:56PM
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का  है। जहाँ वादिनी मुकदमा ने थाना सराय अकिल में दिनांक 22 जून 2022 को लिखित तहरीर दिया कि प्रार्थनी की दो नाबालिक लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम थी जामुन के बाग में जामुन खाने गई थी।  जहां पर गांव के ही शहंशाह ने दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्चियों ने घर जाकर घटना के बारे में सारी बात बताई। वादिनी की तहरीर पर सराय अकिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट से न्यायालय में दाखिल किया।मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश हुआ। राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 7 गांव को न्यायालय में परीक्षित किया। गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज विषेेश पॉक्सो की अदालत ने अभियुक्त शहंशाह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त द्वारा जमा किये जाने पर अर्थदंड की धनराशि दोनो पीड़िता को आधा-आधा देने का आदेश पारित किया है।

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